दिल्ली : दिल्ली में हिमाचल भवन की नीलामी करने के आदेश के बाद अब बीकानेर हाउस की कुर्की का आदेश भी आ गया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है. बीकानेर हाउस का मालिकाना हक राजस्थान नगर पालिका के पास है. दरअसल, राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद एक समझौता हुआ था. इसी समझौते का पालन नहीं करने पर ये आदेश जारी किया गया है
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट की जज विद्या प्रकाश की बेंच ने ये आदेश दिया है. एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था. ये आदेश 21 जनवरी 2020 को जारी हुआ था. लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नोखा नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी.

